**मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में पूरी जानकारी

 

मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में पूरी जानकारी 


Mukhymantri swarojgar Yojana of MP government in Hindi.

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना



यहां पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे- 

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है ?

इस योजना के क्या फायदे हैं ?

इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है ?

ब्याज में कितना अनुदान मिलता है ?

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत किन किन कार्यों के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान किए गए हैं ?

आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है 

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मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु प्रारंभ की गई है,

 इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के उद्यम स्थापित करने हेतु ₹50000 से लगाकर 1000000 रुपए तक वित्तीय सहायता के प्रावधान किए गए हैं।


 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय आवेदक की निम्नलिखित योग्यताएं होना आवश्यक है,

आयु -आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता-आवेदक को न्यूनतम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है

आय संबंधित सीमा-  इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए कोई अधिकतम आय सीमा का बंधन नहीं है परंतु अगर आवेदक का परिवार या आवेदक स्वयं किसी उद्योग व व्यापार क्षेत्र को पहले ही स्थापित कर चुका है तथा वह आयकर दाता हो तो ऐसे व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु तथा आवेदन फार्म प्राप्त करने हेतु यहां क्लिक करें




 

इस योजना के तहत किन किन कार्यों / परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मिलती है

मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के उद्योग एवं सेवा एवं व्यवसाय की समस्त परियोजनाएं जो CGTMSE/CGFMU के अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी हेतु पात्र हैं।

 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को तीन भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है 

पहला मार्जिन मनी के रूप में सहायता

इस योजना हेतु सामान्य वर्ग के आवेदक को परियोजना लागत का 15% (अधिकतम रुपए 100000 तक) मार्जिन मनी के रूप में सहायता दी जाती है।

बीपीएल ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर )महिला ,अल्पसंख्यक एवं निशक्त जनों हेतु इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 30% (अधिकतम ₹200000) तक मार्जिन मनी के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजातियों को परियोजना लागत का 30% (अधिकतम ₹300000 तक) तथा भोपाल गैस पीड़ित परिवारों के सदस्यों को परियोजना लागत का अतिरिक्त 20% (अधिकतम ₹100000 )की पात्रता होती है।

 दूसरा ब्याज अनुदान के रूप में सहायता

इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 5% प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6 % प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक( अधिकतम ₹25000 प्रतिवर्ष )की ब्याज अनुदान /सब्सिडी के रूप में सहायता की जाती है।

तीसरा guarantee fees के रूप में सहायता

guarantee fees के रूप में सहायता अधिकतम 7 वर्षों तक तथा प्रचलित दर के अनुरूप की जाती है।


आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची

List of important document for applying Mukhyamantri swarojgar Yojana.


इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ,जिनकी सूची नीचे दी गई है।

 PROJECT REPORT (परियोजना प्रतिवेदन ) -

 जिसका प्रारूप आपको ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करने के साथ मिल जाएगा 

मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र 

शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र 

जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र 

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निशक्तजन संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)

अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में होने पर क्रीमी लेयर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आवश्यक है 

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति संबंधी प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)

भूमि भवन किराए पर हो तो उसका एग्रीमेंट मशीनरी या उपकरण या साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन।


मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार होता है

इस योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नगरीय विकास एवं आवास विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।



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