मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना [Mukhymantri krushak udyami Yojana]

 

मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के बारे में पूरी जानकारी


Mukhymantri krushak udyami Yojana of MP government in Hindi


Mukhymantri krushak udyami Yojana

यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसान के पुत्र पुत्रियों को नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे-

 इस योजना के क्या लाभ हैं?

इस योजना में किस प्रकार और कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कौन व्यक्ति पात्र माने जाएंगे ?

इस योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा ?

तथा इसमें ब्याज अनुदान कितना मिलता है ?

आदि जानकारी को स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया गया है।


सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है ?

मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों के बेटा एवं बेटियों को स्वयं के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है 

इस योजना में 1000000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 करोड रुपए तक की परियोजना लागत हेतु सहायता की जाती है।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत किन किन कामों के लिए ऋण मिलता है ?

इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्यों के लिए आवेदन किया जा सकता है।

उद्योग (विनिर्माण)एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएं जैसे -

एग्रो प्रोसेसिंग 

फूड प्रोसेसिंग

 कोल्ड स्टोरेज

 मिल्क प्रोसेसिंग 

कैटल फीड 

पोल्ट्री फीड 

फ़िश  फीड 

कस्टम हायरिंग सेंटर 

वेजिटेबल डिहाइड्रेशन 

टिश्यू कल्चर 

कैटल फीड 

दाल मील 

राइस मील 

फ्लोर मिल 

बेकरी 

मसाला निर्माण

सीड ग्रेडिंग एंड सोर्टिंग 

अन्य कृषि सम्बंधित अन्य परियोजनाओं को इस योजना के तहत वित्तीय एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता की जाती है।


मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के बारे में पूरी जानकारी

इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन व्यक्ति पात्र होंगे?

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्रता- [application  process]

आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है 

आवेदक को न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की होना आवश्यक है।

अधिकतम आय सीमा का कोई भी बंधन इस योजना में नहीं है ,परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही कोई उद्योग व व्यापार का संचालन कर रहा है और वह आयकर दाता है ,तो ऐसे व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।

इस योजना का लाभ केवल किसान के पुत्र एवं पुत्री ही ले सकेंगे ,अर्थात जिनके माता-पिता के पास कृषि भूमि हो या स्वयं के पास पंजीकृत कृषि भूमि हो और वह आयकर दाता ना हो ऐसे व्यक्ति ही इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे।


इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता एवं ब्याज अनुदान

इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान की पुत्र एवं पुत्री यों को 3 प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ,

पहला- मार्जिन मनी के रूप में सहायता प्रदान करके।

इस योजना के अंतर्गत अगर आवेदक सामान्य वर्ग का है तो उसे इस परियोजना की संपूर्ण पूंजीगत लागत का 15% (अधिकतम 1200000 रुपए तक) मार्जिन मनी के रूप में सरकार सहायता करती है।

बीपीएल श्रेणी के आवेदकों हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत का 20% अधिकतम 1800000 रुपए तक मार्जिन मनी के रूप में सहायता की जाती है।

दूसरा- ब्याज अनुदान या ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता

इस योजना में परियोजना लागत का 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान देय होता है ,और महिला उद्यमी हेतु ब्याज सब्सिडी प्रतिवर्ष 6% होती है ,यह सब्सिडी अधिकतम 7 वर्षों तक मिलती है ,

परंतु इस योजना में ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹500000 प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होती है।

तीसरा -गारंटी फीस के रूप में सहायता

इसमें शासन प्रचलित दर से गारंटी सहायता देता है तथा यह अधिकतम 7 वर्षों तक दे होती है।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में पात्र आवेदकों को संबंधित कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी शासन के द्वारा की जाती है प्रशिक्षण से संबंधित कार्यकलापों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं।

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