*मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बारे में जानकारी-

 

मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बारे में जानकारी,


Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana of MP government in Hindi.




मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे -


इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है,?
आवेदन करने हेतु पात्रता,
 सम्मिलित परियोजनाएं,
 इस योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है 

?
आदि के बारे में सटीक एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान की गई।


मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब वर्ग को भी आर्थिक सहायता प्रदान करना है ,इस योजना के तहत समाज के गरीब वर्गों को कम लागत में उपकरण तथा कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना करने हेतु ही दिया जाता है।


मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन करने की पात्रता

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु निम्न पात्रता या योग्यता निर्धारित की गई है -

आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होना चाहिए

 आवेदक राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन के अंत्योदय या प्राथमिक परिवार का सदस्य अर्थात पीडीएस कार्ड धारी होना चाहिए,

 इस योजना में शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कोई भी बंधन नहीं है ,अर्थात इस योजना में आवेदक को शिक्षित होना या कोई निश्चित परीक्षा पास किया हुआ होना ,ऐसा कोई भी बाध्यकारी नियम नहीं है।

इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा पात्र लाभार्थियों को अधिकतम ₹50000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।


इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को जो वित्तीय सहायता मिलती है उस को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है।

 मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता

इस प्रकार की सहायता के अंतर्गत सामान्य वर्ग के आवेदक के लिए परियोजना लागत का 15% ,वही बीपीएल या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा महिला अल्पसंख्यक और निशक्तजन श्रेणी के आवेदकों तथा विमुक्त घुमक्कड़  तथा अर्ध  जनजाति हेतु परियोजना लागत का 50% जो कि अधिकतम ₹15000 तक हो इस राशि की सहायता मार्जिन मनी के रूप में शासन के द्वारा की जाती है।


मध्यप्रदेश शासन की इस योजना के अंतर्गत केश शिल्पी अर्थात सलून संचालक (नाई ),हाथ ठेला चालक, स्ट्रीट वेंडर, साइकिल रिक्शा चालक ,कुम्हार आदि से संबंधित परियोजनाओं को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है।


इस योजना में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है

राशन कार्ड /मतदाता पहचान पत्र /ड्राइविंग लाइसेंस/ स्थाई निवास प्रमाण पत्र /आधार प्रमाण पत्र (इनमें से कोई एक)

 जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र 

सक्षम प्राधिकारीद्वारा जारी निशक्तजन संबंधी प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो )

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र

mukhyamantri arthik kalyan yojana mp govt- form --pdf/  online application form 

इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी इस प्रकार है-

इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ,कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ,पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ,अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ,आदिम जाति कल्याण विभाग ,एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है।


उपरोक्त विभागों को अपने विभागीय बजट में ही इन योजनाओं पर व्यय हेतु वित्तीय प्रावधान करवाने की निर्देश शासन ने इन विभागों को दिए हैं तथा शासन का यह प्रयास रहेगा कि औसत प्रति हितग्राही पूंजी निवेश योजनाओं की परियोजना लागत की अधिकतम राशि के 50% से ज्यादा रहे।


इस संपूर्ण योजना के क्रियान्वयन समन्वयक एवं संबंधित आदि को एकत्रित करने हेतु नोडल विभाग के रूप में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अधिकृत किया गया है।


read in English language -

Information about the 'Chief Minister Economic Welfare Scheme' of Madhya Pradesh government,


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